25 हजार रुपया घूस नहीं देने पर लोहिया आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया।
गोरखपुर। खजनी क्षेत्र के पिपरा बनवारी गांव में विकास कार्यो में भ्रष्टाचार की शिकायत पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने तत्कालीन बीडीओ, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर खजनी पुलिस को विवेचना का आदेश दिया है।
पिपरा बनवारी गांव के जुगुल किशोर ने कोर्ट में पेश आवेदन की ओर से अधिवक्ता श्यामेन्द्र पाण्डेय ने कहा था कि वादी जुगुल किशोर एवं उसके परिवार के सदस्यगण लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत नियमानुसार चयनित हुए थे, लेकिन 25 हजार रुपया घूस नहीं देने पर तत्कालीन बीडीओ, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान ने मिलकर उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों को लोहिया आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया।
जबकि जो लोहिया आवास योजना के पात्र नहीं थे उन्हें घूस लेकर चयनित कर लिया गया। वादी के आवेदन पर न्यायाधीश ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,12, 13 तथा भादसं की धाना 409, 420 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश खजनी थानेदार को दिया है।