Abbas Ansari :अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, हेट स्पीच पर कोर्ट ने सुनाई सजा

Abbas Ansari :अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, हेट स्पीच पर कोर्ट ने सुनाई सजा

Abbas Ansari : मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 का है, जब चुनाव प्रचार के दौरान अंसारी ने कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था।

Abbas Ansari : अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल है। संभावना है कि अंसारी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी, उनके भाई और मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। यह मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। अब्बास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। सजा के बाद उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अंसारी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

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अब्बास अंसारी ने मऊ से पहली बार में दर्ज की जीत, अब हेट स्पीच मामले में फंसे

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और सुभासपा ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। मऊ सदर सीट सुभासपा के खाते में गई, जहां से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट मिला। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। अब जबकि सुभासपा ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया है, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से सजा भी सुनाई जा चुकी है।

चुनाव प्रचार में विवादित बयान बना अब्बास अंसारी के लिए मुसीबत, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया, जो अब उनके लिए भारी पड़ गया है। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों से “हिसाब-किताब बराबर किया जाएगा”। उनके इस बयान को धमकी के तौर पर देखा गया, जिस पर काफी विवाद हुआ। चुनाव आयोग ने इस बयान के चलते उनके प्रचार पर 24 घंटे की रोक भी लगा दी थी। बाद में इस मामले में केस दर्ज हुआ और सुनवाई चली। अब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

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