BRD ऑक्सीजन कांड- पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को पुलिस की क्लीनचिट

ऑक्सीजन सप्लायर कम्पनी को बड़ी राहत

गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 11 अगस्त 2017 को हुए आक्सीजन कांड की विवेचना में सीओ अभिषेक सिंह ने पुष्पा सेल्स और इस मामले में आरोपी बनाए गए उसके मालिक मनीष भंडारी को क्लीन चिट दे दी है विवेचक ने चार्जसीट  में आरोपों को नकार दिया है इसके साथ ही इस प्रकरण में 8 मार्च से जारी मनीष भंडारी और पुष्पा सेल्स की परेशानी खत्म हो सकती है इस प्रकरण में गिरफ्तार मनीष जेल में है।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत मिल चुकी है जल्द ही वो रिहा हो सकते हैं 10 /11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के बीच कई मासूमों की मौत हुई थी इस मामले में डीजीएमई डॉक्टर के के गुप्ता ने गुलरिया थाने में FIR दर्ज कराई थी इसमें उन्होंने पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को भी आरोपी बनाया था आरोप पत्र में जिस आक्सीजन एयर प्रोडक्ट्स सप्लाई के लिए वैद्य दस्तावेज न होने का आरोप था,वह विवेचना में ख़्सरीज हो गया हुए सीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बयान और साक्ष्यों से पता चला कि आइनॉक्स के पास लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने के दस्तावेज हैं मिस्त्री अग्रीमेंट में यह एक प्रकार है पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सिर्फ बिलिंग की जा रही थी सीओ को विवेचना में आईनाक्स और पुष्पा सेल्स के बीच कमीशन प्राप्त करने के कोई प्रमाण नहीं मिले सीओ ने विवेचना में इस मेडिकल कालेज में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हुए त्रिस्तरीय एग्रीमेंट में किसी तरह की त्रुटि ना मिलने की बात कही है।