गोरखपुर। करीब 5 साल पहले अस्पताल में गर्भवती जुड़वा बच्चे और मां की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ओम साईं चिकित्सालय गोला कि डॉक्टर बबीता गुप्ता को ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है इस राशि का भुगतान 45 दिन के अंदर करना है ऐसा नहीं होने पर 10 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि को भूगतान करना पड़ेगा।
उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता राम चन्द्र प्रजापति में परिवाद दाखिल कर कहा कि उनकी पत्नी मां बनने वाली थी चेकअप के लिए डॉक्टर बबीता गुप्ता को दिखाया गया जांच के बाद चिकित्सक ने सब कुछ सही पाया और कहा कि समय आने पर प्रसव कराया जाएगा 7 अगस्त 2013 को सुबह 6:00 बजे वह पत्नी के साथ डॉ बबीता के गोला स्थित ओम साईं चिकित्सालय पहुंचे इसके बाद उसे तुरंत ₹40 हजार जमा कराए गए ऑपरेशन से बच्चा होना था लेकिन दोपहर 1:30 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया प्रसव पीड़ा से पत्नी और गर्भवती जुड़वा बच्चों ने दम तोड़ दिया।
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र और सदस्य बृजेश कुमार मिश्र ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमने चिकित्सक की लापरवाही का मामला सही पाया इसी आधार पर फोरम मे चिकित्सक को मुआवजा देने का आदेश दिया जसप्रीत राय चन्द्र प्रजापति को दिया जाना है हमने कहा कि राम चन्द्र को वाद्य के ₹2000 अलग से दिए जाएं।