वाराणसी। सरकार ने किसानों की हित को देखते हुए फैसला लिया कि कोई भी बीज भंडार या कीटनाशक की दवा का दुकान बिना लाइंसेंस लिए खोल सकेगा। जिस तरह मेडिकल का शॉप खोलने के लिए बी फार्मा की डिग्री लेना आवश्यक होता है उसी प्रकार वाराणसी में कृषि रक्षा रसायनों की दुकान खोलने के लिए संबंधित डिग्री का होना आवश्यक कर दिया गया है।
अब उन्हीं लोगों को कृषि से संबंधित दुकानों की लाइसेंस दिया जाएगा जिसके पास उसकी डिग्री होंगी वाराणसी में कृषि कृषि रसायनों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को 6 महीने की मोहलत दी गई है इसके बाद ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा इस कदम से किसानों को सही दवाएं सही बीज वह उनके बोने की सही तकनीक संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी।
वाराणसी के जगतगंज स्थित प्रभात ट्रेंडिंग कम्पनी जयनारायण सिंह का कहना है की सरकार का ये फैसला बहुत सही है। पेस्टी साइज के बारे में जिसकी जानकारी नहीं है वह किसानों को किस तरह जानकारी दे सकें। सरकार बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर पर लाइसेंस दे रही तो बहुत अच्छी बात है सरकार इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दे रही जब तक लोगों के पास अनुभव नहीं होगा तब से खेती किसानों के साथ इतनी पारदर्शिता नहीं हो पाएगा।
जय नारायण का कहना है कि किसान को किस चीज की जरूरत है या कितना डोज देना चाहिए इन सब चीजों के लिए सरकार को यह निर्णय देश हित एवं किसान हित में है। ऐसे लोगों को प्रभावित ना हो 6 महीने का ट्रेनिंग जिला कार्यालय द्वारा कराया जाएगा सुनने में आ रहा है| पूर्ण जानकारी होने के बाद लोगों को लाइसेंस दुकान खोलने के लिए दिया जायेगा।