लीकेज से गैस सिलेंडर फटा, उपभोक्ता फोरम ने 52 हजार रुपया क्षतिपूर्ति का किया आदेश

गोरखपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने रसोई गैस सिलेंडर फटने पर भारत पेट्रोलियम के खिलाफ फैसला सुनाया है फोरम ने शहर के तुर्कमानपुर मोहल्ले के निवासी उपभोक्ता रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा की शिकायत पर भारत पेट्रोलियम की 52,047 रुपए बतौर छतिपूर्ति 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया।

फोरम में शिकायत करता रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा का कहना था कि 18 सितंबर 2013 को ट्यूब में लीकेज के कारण गैस सिलेंडर फट गया,गैस सिलेंडर फटने की वजह से टीन शेड उड़ गया था उपभोक्ता ने अपने परिवाद में आपूर्तिकर्ता गंगा गैस सर्विस, भारत पेट्रोलियम, कार्पोरेशन और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षदार बनाया था सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने भारत पेट्रोलियम की सेवा में कमी पाते हुए यह फैसला सुनाया क्षतिपूर्ति 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया।