गोरखपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे जोड़ों की शादी कराने की तैयारी के लिए जिलाधिकारी के0विजयेन्द्र पांडियन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जोड़ों को दिये जाने वाले सामान पूरी गुणवत्ता के हो तथा कार्यक्रम में वास्तविक जोड़े ही शामिल किये जायें। सामूहिक विवाह कार्यक्रम 29 मार्च को सम्पन्न होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने विकास खण्डवार तथा नगर निकायवार जोड़ों की सूची 23 मार्च को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जोड़ों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जायेगी। जोड़ों को दिये जाने वाले सामान की खरीददारी के लिए दो महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शादी करने वाले जोड़ों को कुल 35 हजार रूपये की व्यवस्था है। इसमें से 20 हजार रूपये कन्या के खाते में डाले जायेंगे। यदि कोई विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला शादी करती है तो उसके खाते में 25 हजार रूपये दिये जायेंगे। 10 हजार रूपये का सामान दिया जायेगा तथा 5 हजार रूपये प्रति जोड़ा भोजन, पण्डाल, पेयजल, फर्नीचर, बिजली पर खर्च किया जायेगा।
पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हों। कन्या/उनके अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे की हो। पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
बैठक मे सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, विभागीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन समाज कल्याण अधिकारी सप्तर्षि कुमार ने किया।