देहरादून। माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखण्ड़, नैनीताल द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अन्तर्गत दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचालक ( Pillion Rider ) हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से हैलमेट के प्रयोग हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिसमें जनपद देहरादून पुलिस द्वारा सभी आमजन को सूचित किया जा रहा है कि दुपहिया वाहन चालक ( Driver ) व परिचाक ( Pillion ) अनिवार्य रूप से वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें।
10 अगस्त 2018 के बाद देहरादून पुलिस, यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के विरूध्द विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी आमजन से अनुरोध है कि दुपहिया वाहन चलाते समय चालक, परिचालक हैलमेट का प्रयोग करें अन्यथा आपके विरूध्द MV ACT में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।