गोरखपुर। रेलवे पार्सल से टैक्स चुकाए बिना माल मंगवाने पर रेलवे बोर्ड ने अब शक्ति कर दी है नए नियम के अनुसार रेलवे के पार्सल घर से माल तभी छुड़ाया जा सकेगा जब क्रेता और विक्रेता किसी की ओर से ई वे बिल जारी कराया गया हो।
वाणिज्य कर विभाग के जॉइंट कमिश्नर एस सी शर्मा ने बताया कि रेलवे से माल मंगाने पर अक्सर व्यापारी टैक्स की चोरी करते थे बुकिंग माल संबंधी सही जानकारी विभाग को नहीं दी जाती थी ऐसे ही मामले में इस बार दिल्ली से मंगाया गया करोड़ों का सामान विभाग की ओर से जप्त किया गया इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड के फ्रेंड मार्केटिंग के निदेशक ने सभी जोन के प्रमुख कमर्शियल मैनेजर को पत्र लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
इसके तहत रेलवे पार्सल से अब कहीं से भी मंगाया गया माल छुड़ाने के लिए क्रेता-विक्रेता किसी को ओर से जारी ई वे बिल पेश करना होगा जब माल छुड़ाने के लिए व्यापारी को टैक्स के अलावा सौ प्रतिशत जुर्माना देना होगा।