पोर्टल पर सर्वप्रथम सेवायोजक को अपना पंजीकरण करा कर यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा।
गोरखपुर । जिले के तमाम दुकानदार और वाणिज्य संस्थाओं के मालिक अब अपनी दुकान एवं स्थानाओं को पंजीकरण एवं नवीनीकरण स्वत: कर सकेंगे। इसके लिए सभी संस्थानों मुखिया को आदेश जारी किए गए हैं। आनलाइन पंजीकरण के लिए www.uplabour.gov.in पर प्रतिष्ठान के स्वामी को स्वत: करना होगा।
पोर्टल पर सर्वप्रथम सेवायोजक को अपना पंजीकरण करा कर यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। यह सेवायोजक के मोबाइल नम्बर पर भी एसएमएस द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है। इस कार्य के लिए किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। आनलाइन आवेदन पत्रों के तत्वरित निष्पादन के लिए प्रमाण पत्र भी स्वत: निर्मित हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत आफलाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क जमा कराने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। स्वत: जारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग की बेबसाइट्स पर भी किया जा सकता है।
उप श्रम आयुक्त एके सिंह ने सभी दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने दुकान और प्रतिष्ठान का पंजीयन और नवीनीकरण आनलाइन स्वत: करें। ऐसा न करना अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। उन्होंने बताया कि एक बार पंजीकरण करा लेने पर नवीनीकरण पांच साल बाद होगा। पंजीकरण के दौरान गलत सूचना देना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।