श्रीमती पार्वती के विरूद्ध धारा 420, 647, 468 के अन्तर्गत FIR दर्ज
लखनऊ। सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सहारनुपर निवासी श्री शमशाद हुसैन ने अपर जिलाधिकारी (ई0) सहारनपुर को आवेदन-पत्र देकर पूछा था कि पार्वती देवी पत्नी दाता राम निवासी पिलखन तला सहारनपुर ने तहसील दिवस में अपने आपको धोखा एवं जालसाजी से विधवा दिखाकर शेखपुरे में अवैध कब्जा कर लिया था, उनका आवास नं0 क्या है, अनुसूचित जाति को आवास योजना में कितना आरक्षण का लाभ मिला है, उक्त आवासों में कितने लोग रह रहे हैं, आवास कलोनी में कितने स्कूल है, आदि से सम्बन्धित की जानकारी मांगी थी, परन्तु विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अपर जिलाधिकारी (ई0) सहारनपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
अपर जिलाधिकारी (ई0) सहारनपुर से श्री परमानन्द तहसीलदार उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि श्रीमती पार्वती द्वारा तथ्य छुपाकर गलत तरीके से शासनादेशों के विपरीत विधवा श्रेणी में आवास प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त के क्रम में श्रीमती पार्वती के विरूद्ध धारा 420, 647, 468 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (एफ0आई0आर0) दर्ज करा दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।