राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को दिये थे आदेश, श्री सोमपाल (सहायक अध्यापक) की इण्टरमीडिएट की मार्कशीट फर्जी पाये जाने पर किये गए बर्खास्त
लखनऊ। रामपुर निवासी श्री मनोज कुमार ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर को दिनांक 17.06.2017 को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि सोमपाल सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम मोहनपुर तहसील सदर, जिला रामपुर प्राथमिक विद्यालय नन्दगांव विकास खण्ड शाहबाद में शिक्षा मित्र समायोजित (सहायक अध्यापक) पर सेवारत है, के समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की क्या जांच की गयी है, उक्त बिन्दुओं की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये, परन्तु बीएसए कार्यालय द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर से श्री विजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि सहायक अध्यापक सोमपाल सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम मोहनपुर तहसील सदर, जिला रामपुर प्राथमिक विद्यालय नन्दगांव विकास खण्ड शाहबाद के इण्टरमीडिएट की मार्कशीट सत्यापन में फर्जी पायी गयी है, इसलिए इनको सेवा से बर्खास्त किया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी