जनपद सहारनपुर के 46 वादों की हुई सनुवाई, 22 वाद हुए निस्तारित
लखनऊ । मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद सहारनपुर के शिकायत/अपीलोें की सुनवाई शुरू की। आयोग ने आवेदकों अधिकारियों की सहुलियत/सुविधाओं के लिए वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया। मा0 आयुक्त ने बताया कि अपीलों की सनुवाई हेतु आवेदकों और जनसूचना अधिकारियों को लखनऊ आना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है, और सरकारी कार्या में भी बाधा उत्पन्न होता है, तथा वादी की व्यक्तिगत धनराशि की भी क्षति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने फैसला लिया कि अपीलों/शिकायतों की सनवाई वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर, सहारनपुर में सभी वादी/प्रतिवादी अपने-अपने वादों के क्रमांक के अनुसार प्रतिभाग किया, जिसमें भारी संख्या में अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी तथा वादी भी मौजूद रहे। प्रातः 10.30 बजे से लगातार 4.00 बजे तक सुनवाई की गयी।
4 अधिकारियों पर हुआ अर्थदण्ड अधिरोपित
दिनांक 05.04.2018 को 46 शिकायत/अपीलोें की वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गयी, जिसमें से 22 वादों का नियम के तहत निस्तारण किया गया है, और वादी को सूचनाएं उपलब्ध करवायी गयी, तथा 04 अधिकारियों को वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए, उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वे निम्न प्रकार है:-
1. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर। रू0 10,000/-
2. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सहारनपुर। रू0 10,000/-
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। रू0 10,000/-
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देवबन्द, सहारनपुर। रू0 25,000/-
ज्ञात हो कि सूचना आयोग वादों की सुनवाई हेतु जनपदों में जाकर भी लगातार सुनवाई करता रहा है, इस सिलसिले में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने दिनांक 20 मार्च, 2018 एवं 22 मार्च, 2018 को मुजफ्फरनगर तथा शामली के जनपदों की सुनवाई की गयी, तथा आगामी तिथि 23 अप्रैल 2018, 24 अप्रैल 2018, एवं 25 अप्रैल, 2018 को कलेक्ट्रेट बिजनौर में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के जनपदों की सुनवाई की जायेगी।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सभी प्रतिवादियों को निदेर्शित किया कि नियम के तहत 30 दिन के अन्दर वादी के आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर वादी को बिन्दुवार सभी सूचनाएं उपलब्ध कराये, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी भी समय रहते तेजी के साथ वादी के अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण करवाये। सूचना आयुक्त ने अधिकारियों/वादी को निदेर्शित किया नियमावली-2015 की धारा 9 (1) के तहत वादी एवं धारा 9 (2) के तहत प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी को मा0 आयोग में स्वयं उपस्थित हों।