राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहारनपुर के 39 वादों की सनुवाई

सहारनपुर जनपद की 39 शिकायतों की हुई सनुवाई, 22 वाद हुए निस्तारित

लखनऊ । मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद सहारनपुर के 39 शिकायत/अपीलोें की सुनवाई शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर, सहारनपुर में सभी वादी/प्रतिवादी अपने-अपने वादों के क्रमांक के अनुसार प्रतिभाग किया, जिसमें भारी संख्या में अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी तथा वादी भी मौजूद रहे।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिकारियोें को दिये सख्त निर्देश, 30 दिन में सूचनाएं उपलब्ध कराये, अन्यथा होगी अधिनियम के तहत कार्यवाही

 

दिनांक 12.04.2018 को 39 शिकायत/अपीलोें की वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गयी, जिसमें से 22 (बाइस) वादों का निस्तारण किया गया है, और वादी को सूचनाएं उपलब्ध करवायी गयी, और 15 वादों में अधिकारियों दिये सख्त निर्देश की अगले 30 दिन के अन्दर वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को उपलब्ध करवाये, अन्यथा अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति तथा धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की जायेगी, तथा अन्य 02 वाद जनहित से सम्बन्धित होने के कारण मा0 आयुक्त महोदय से गम्भीरता से संज्ञान में लिया और विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, एवं प्रशासनिक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-18(2) के तहत दिये स्थलीय जांच के आदेश कि अगले 30 दिन के अन्दर वादी/प्रतिवादी दोनों के बयान कलमबन्द करते हुए, आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करें, ताकि जनहित से जुड़े प्रकरण में निर्णय लिया जा सके

08 अधिकारियों पर हुआ, अर्थदण्ड अधिरोपित

जिन जनसूचना अधिकारियों ने वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी है, इसलिए उन्हें वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए, उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वे निम्न प्रकार है:-
1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, सहारनपुर। रू0 25,000/-
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम सहारनपुर। रू0 25,000/-
3. उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड प्रथम चन्द्र नगर, सहारनपुर। रू0 25,000/-
4. अधिशासी अभियन्ता खण्ड-2 पश्चिमाचंल वि0वि0नि0, सहारनपुर। रू0 25,000/-
5. सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर। रू0 25,000/-
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर। रू0 25,000/-
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नकुड़, सहारनपुर। रू0 25,000/-
8. जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर। रू0 25,000/-
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सभी प्रतिवादियों को निदेर्शित किया कि नियम के तहत 30 दिन के अन्दर वादी के आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर वादी को बिन्दुवार सभी सूचनाएं उपलब्ध कराये, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी भी समय रहते तेजी के साथ वादी के अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण करवाये, तथा जिस सूचना का सम्बन्ध आपके विभाग से सम्बन्धित न हो उसे अधिनियम की धारा-6(3) के तहत आवेदन-पत्र को अन्तरित कर आयोग को सूचित करें, तब आयोग द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस जारी किया जायेगा, तथा मा0 आयुक्त ने यह भी कहा कि नियमावली-2015 की धारा 9 (1) के तहत वादी एवं धारा 9 (2) के तहत प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी मा0 आयोग में स्वयं उपस्थित हों, ताकि प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।