वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारियों पर लगाया गया अर्थदण्ड
जिन अधिकारियों ने वादी को सूचना देने में विलम्ब किया है, और जानबूझकर वादी को परेशान किया है, जिसकी वहज से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया कि वादी को बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराये।
लखनऊ । मा0 श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति हेतु जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने मा0 आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख मा0 आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
- विभागों पर हुआ, अर्थदण्ड अधिरोपित:-
1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल। रू0 25,000/-
2. जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर। रू0 25,000/-
3. जिला पंचायत राज विभाग, मुरादाबाद। रू0 25,000/-
4. जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद। रू0 25,000/-
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद। रू0 25,000/-
6. उपायुक्त श्रमरोजगार परियोजना निदेशक मनरेगा, बिजनौर। रू0 25,000/-
7. जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल। रू0 25,000/-
8. जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर। रू0 25,000/-
9. जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर। रू0 25,000/-
10. सचिव ग्राम पंचायत बिलासपुर शेखपुर, विकास खण्ड नागल, सहारनपुर। रू0 25,000/-
11. सचिव ग्राम पंचायत भैसिया ज्वालापुर विकास खण्ड विलासपुर, रामपुर। रू0 25,000/-
12. ग्राम पंचायत अधिकारी सेटाखेड़ा विकास खण्ड स्वार, रामपुर। रू0 25,000/-
13. ग्राम पंचायत अधिकारी सराय कदीम हजरतपुर वि0ख0 बिलासपुर, रामपुर। रू0 25,000/-
- पूर्णरूप से सूचना न देने पर हुआ, क्षतिपूर्ति का नोटिस
- बतौर क्षतिपूर्ति मिली वादी को धनराशि कुल रू0 28,000 (रू0 अठ्ठाईस हजार)
1. ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल। रू0 5,000/-
2. तहसीलदार तहसील चन्दौसी, सम्भल। रू0 5,000/-
3. खिण्ड शिक्षा अधिकारी जानसठ, मुजफ्फरनगर। रू0 5,000/-
4. खण्ड विकास अधिकारी बनियाखेड़ा सम्भल। रू0 5,000/-
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल। रू0 3,000/-
6. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायते, मुजफ्फरनगर। रू0 3,000/-
7. नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल। रू0 2,000/-