लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने दिनांक 23.04.2018 को कलेक्ट्रेट, बिजनौर में बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, के जनपदा के वादो की हुई, सुनवाई।
14 अधिकारियों पर किया अर्थदण्ड अधिरोपित कुल रू० तीन लाख, पन्द्रह हजार
- एस0डी0एम0, नकुड, सहारनपुर। रू0 25,000/-
- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं विशेष भूमि अध्यापित अध्याप्ति अधिकारी संगठन), सहारनपुर। रू0 25,000/-
- पूर्ति निरीक्षक नकुड, सहारनपुर। रू0 25,000/-
- संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर। रू0 25,000/- (अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की चेतावनी)
- थानाध्यक्ष चिलकाना, सहारनपुर। रू0 25,000/- (अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की चेतावनी)
- जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर। रू0 25,000/- (अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की चेतावनी)
- विकास प्राधिकरण, सहारनपुर। रू0 25,000/-
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर। रू0 25,000/-(अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की चेतावनी)
- ग्राम पंचायत अधिकारी कांधला, शामली। रू0 10,000/-
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। रू0 15,000/-
- जिला विद्यालय निरीक्षक, शामली। रू0 25,000/- (अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की चेतावनी)
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली। रू0 15,000/-
- जनसूचना अधिकारी, जिलाधिकारी, शामली। रू0 25,000/-
- जनसूचना अधिकारी, जिलाधिकारी, शामली। रू0 25,000/-
20 फाइलें हुई निस्तारित
20 फाइले निस्तारित की गयी, जिसमें वादी को सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी।
आपत्ति का करे निस्तारण
एक फाइल में प्रतिवादी को निदेर्शित किया गया कि अगले 30 दिन के अन्दर वादी की आपत्ति निस्तारण करते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा अधिनियम की धारा 19
(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आठ फाइलों में सूचना देने लिए दिया अन्तिम समय
आठ फाइलों में प्रतिवादी को निदेर्शित किया गया कि अगले 30 दिन के अन्दर वादी को सूचनाएं उपलब्ध कराये, अन्यथा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही तथा धारा 20 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जायेगा।