Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई हर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर रोक

Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई हर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर रोक

Kanwar Yatra : यूपी सरकार के वकील रोहतगी ने बताया कि कोर्ट ने एक तरफ आदेश कर दिया है, जो बिलकुल भी मान्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उसे दो हफ्ते का समय चाहिए।

Kanwar Yatra : दुकानों के आगे नेम प्लेट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। खाने की दुकानों पर नेम प्लेट मसले में शुक्रवार को कांवड़ यात्रा वाली जगहों पर सुप्रीम कोर्ट में दुबारा सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने बयान दिया है। यूपी की तरफ से वकील ने बताया कि कोर्ट ने एक तरफा बयान दिया, जो बिलकुल भी मान्य नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच कर रही । पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

राज्यों का कोर्ट में बयान

उत्तराखंड ने दो हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट से माँगा। वहीं, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ उज्जैन म्युनिसिपल ने आदेश पारित किया, लेकिन उन्हें दबाव नहीं डाला गया। यूपी की तरफ से वकील रोहतगी ने बताया कि सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो बाद में इसका कोई मतलब नहीं होगा।

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यूपी सरकार कोर्ट के आदेश से ना खुश

यूपी सरकार के वकील रोहतगी ने बताया कि कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया, जिससे हम सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि हमें शिव भक्त कांवड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जवाब मे यूपी सरकार ने स्वीकार किया है कि कम समय के लिए ही सही हमने भेदभाव किया है।

सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के वकील ने अपनी बात कही कि यह कहना गलत है कि मालिक का नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई कानून नहीं है। वहीं, यूपी सरकार के वकील ने कहा हमने जो किया उसके लिए केंद्रीय कानून है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान कि अगर ऐसा कानून है तो पूरे देश में इसे लागू हो।

नाम प्रदर्शित करने की मांग को लेकर यूपी सरकार के समर्थन मे दाखिल एक याचिका के वकील का बयान

  • होटल के अंदर जाने पर हमने पाया कि कर्मचारी अलग हैं।
  • मांसाहारी भोजन परोसा जाता है।
  • मैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में चिंतित हूं।
  • स्वेच्छा से यदि कोई प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए।
  • अंतरिम आदेश आने पर रोक लगाई गई।
  • सुनवाई टली
  • दुकानों के आगे नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अंतरिम रोक का आदेश बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है। अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता।

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