Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग सिस्टम में बदलाव की योजना बनाई, भारत का उदाहरण देकर बताया क्या जरूरी

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग सिस्टम में बदलाव की योजना बनाई, भारत का उदाहरण देकर बताया क्या जरूरी

Donald Trump : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग सिस्टम (Voting System) में बदलाव की योजना की घोषणा की है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की चुनाव प्रक्रिया से अमेरिका को सीखने की आवश्यकता है। ट्रंप ने बताया कि यह बदलाव मतदान की सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार, 25 मार्च को एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया। नए आदेश के तहत, फेडरल चुनावों में वोटिंग के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य किया गया है। अब अमेरिकी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ दिखाने होंगे, जैसे भारत में आधार कार्ड या वोटर आईडी की आवश्यकता होती है। इस कदम का उद्देश्य चुनावों की पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह बदलाव अमेरिका के चुनावी रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अधिक सख्त बनाएगा।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए आदेश में भारत और अन्य देशों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका, एक “स्वशासन वाले अग्रणी देश” होने के बावजूद, चुनाव सुरक्षा के मामले में पिछड़ गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक और विकासशील देशों द्वारा लागू किए गए “बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा” उपायों को अमेरिका में लागू करने में विफलता रही है। यह बदलाव चुनावों की सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश में कहा गया कि जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में कागजी बैलेट की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में वोटिंग के कई तरीके होते हैं, जिनमें अक्सर चेन-ऑफ-कस्टडी की कमी होती है। आदेश में यह भी बताया गया कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में मेल-इन वोटिंग को समझदारी से सीमित किया जाता है, जबकि अमेरिका में कई चुनावों में बिना पोस्टमार्क वाले या चुनावी तारीख के बाद प्राप्त वोट स्वीकार किए जाते हैं।

अमेरिका के चुनाव में ट्रंप क्या-क्या बदल रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए आदेश में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन किया गया है, जिसमें अब नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा, राज्यों को अपनी मतदाता सूची और रिकॉर्ड होमलैंड सिक्योरिटी और सरकारी दक्षता विभाग को सौंपने होंगे। चुनाव के दिन तक वोट डालना और प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। आदेश में चुनाव सहायता आयोग को चुनावी अखंडता की रक्षा के लिए दिशानिर्देश संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है। विदेशी नागरिकों को चुनाव में योगदान या चंदा देने पर रोक भी लगाई गई है।

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