UP Train Accident: फेम में आने के लिए ट्रेन को पलटने की बनाई साज़िश

UP Train Accident: फेम में आने के लिए ट्रेन को पलटने की बनाई साज़िश

UP Train Accident: फर्रुखाबाद में स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश दो युवकों कमलेश और मोहन ने बनाई थी। दोनों पुलिस की हिरासत में है। नाम कमाने के लिए दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था।

UP Train Accident: फर्रुखाबाद में तीन दिन पूर्व भटासा स्टेशन के पास पटरी पर लकड़ी का लट्ठा रख दिया। ट्रेन पलटाने की साजिश में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया । दोनों युवकों ने पुलिस को अपना बयान दिया कि वे ट्रेन पलटकर फेम पाना चाहते थे। दोनों को जेल भेज दिया गया।शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे कासगंज-फर्रुखाबाद रेल मार्ग पर भटासा स्टेशन के पास स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के सामने लकड़ी का लट्ठा डालकर उसको बेपटरी करने की योजना बनाई। चालक की समझदारी से बड़ा हादसा होने से बच गया।

इस मामले में एक मुकदमा आरपीएफ थाना और दूसरा कोतवाली कायमगंज में दर्ज हुआ। सीओ जयसिंह परिहार व प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ने घटना में खोजबीन शुरू किया । पुलिस ने गांव अरियारा निवासी भाकियू (लोक शक्ति) नेता कमलेश कुमार के पुत्र देव सिंह व उसके गांव के ही साथी मोहन कुमार उर्फ मोंटी कश्यप को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली उन्होंने अपने बयान बताया कि वे रात करीबन 10 बजे खेत पर पहुंचे। खेत के आसपास कोई नहीं था। मौका पाकर दोनों ने प्रमोद के खेत में लगी आम लकड़ी में से एक लट्ठा ट्रेन पलटाने के उद्देश्य से पटरी पर रख दिया।

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ट्रेन पलटाकर दोनों फेम पाना चाहते थे, लेकिन ट्रेन नहीं पलटी। डर के कारण दोनों युवक दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा, जहां से उनको जेल भेज दिया।

आपको बता दें कि कासगंज से फर्रुखाबाद जा रही स्पेशल पैसेंजर ट्रेन (05389) के सामने शुक्रवार रात करीब सवा 11 बजे भटासा हाल्ट से निकलते ही किमी संख्या 160 के पास पटरी पर एक लकड़ी का मोटा लट्ठा रखकर बेपटरी करने की साज़िश रची। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ जहीर अहमद ने कायमगंज कोतवाली में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था।

आरपीएफ ने यात्रियों की जान खतरे में और संचालन में रुकावट का मुकदमा लिखा

आरपीएफ थाने में भी रेल यात्रियों की जान खतरे में डालने की के लिए धारा 153 और ट्रेन के संचालन में रुकावट करने के लिए धारा 174ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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