डिप्टी डायरेक्टर ने अपने दोस्त की बेटी से किया Rape

डिप्टी डायरेक्टर ने अपने दोस्त की बेटी से किया Rape

दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने दोस्त की बेटी से किया रेप (Rape), वहीं, आरोपी की पत्नी ने रेप पीड़ित के प्रेग्नेंट होने पर उसे अबॉर्शन पिल्स दीं

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के एक अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप (Rape) का आरोप लगा है। साथ ही, आरोपी की पत्नी पर रेप पीड़ित को प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन पिल्स देने का आरोप लगाया गया है। सोमवार को दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आज आरोपी अधिकारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, कल कोर्ट ने उसकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग में आरोपी डिप्टी डायरेक्टर था। 21 अगस्त, कल, दिल्ली सरकार ने उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बैठी धरने पर

रेप (Rape) पीड़ित फिलहाल दिल्ली के सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल उससे मिलने पहुंचीं थी, लेकिन हॉस्पिटल ने उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद फिर वह वहीं धरने पर बैठ गईं।

स्वाति मालीवाल
Swati Maliwal
Women and Child Development Department
Rape

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) में आरोपी डिप्टी डायरेक्टर अधिकारी के पद पर था। उसके दोस्त की मौत के बाद नवंबर 2020 में वह उसकी नाबालिग बेटी को अपने बुराड़ी स्थित घर में ले आया। फिर जनवरी 2021 तक उसने लड़की से कई बार यौन संबंध बनाए। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई थी।

रेप (Rape) पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद उसने अपने बेटे से अबॉर्शन पिल्स खरीदकर उसे खिला दिया। लड़की की मां अपनी बेटी को जनवरी 2021 में घर ले आई। पीड़ित ने हालांकि रेप की बात अपने घरवालों को नहीं बताई है।

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अगस्त में लड़की को एंग्जाइटी अटैक का हुआ था, लगभग ढाई साल बाद मामला सामने आया। वह बहुत तनाव में थी। लड़की को सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने काउंसिलिंग के दौरान डॉक्टर को अपना दर्द बताया।

13 अगस्त को बुराड़ी पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो सहित IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस पीड़ित और उसके परिवार से मिलने नहीं दे रही है। वहीं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) को मिलने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा की मैं यहां से तब तक नहीं जाउंगी जब तक मेरी पीड़ित से मुलाकात नहीं हो जाती है।

उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि रेप (Rape) पीड़ित को पूरी मदद और उचित इलाज मिल रहा है या नहीं।

स्वाति मालीवाल
Swati Maliwal
Women and Child Development Department
Rape

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइड्स राइट्स (NCPCR) चीफ प्रियांक कानूनगो ने मामले पर कहा कि मामले में कानून का पालन करने में चूक हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर अप्रैल 2020 की शुरुआत में बच्चा अनाथ हो गया है तो उसकी जानकारी बाल स्वराज पोर्टल में होनी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने ऐसे सभी बच्चों की जानकारी दर्ज कर ली है, लेकिन पीड़ित की जानकारी पोर्टल पर नहीं है।

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