जिलाधिकारी की मंजूरी के बिना नही किया जाएगा थानाध्यक्ष तैनात

जिलाधिकारी की मंजूरी के बिना नही किया जाएगा थानाध्यक्ष तैनात

योगी सरकार ने लिया मतत्वपूर्ण निर्णय, अब जिलाधिकारी (District Magistrate) को कानून व्यवस्था की बैठक लेने का होगा अधिकार साथ ही थानाध्यक्ष को तैनात करने के लिए लेना होगा मंज़ूरी

अब जिलाधिकारी (District Magistrate) की अध्यक्षता में होगी कानून व्यवस्था की बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था (Law and order) की बैठक में पुरानी व्यवस्था फ़िर से बहाल कर दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अगुआई में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया और इसको लेकर आदेश की एक कॉपी सभी जिलों को जारी कर दी गई है।

पुरानी (Law and order) कानून व्यवस्था बैठक फ़िर से बहाल

प्रदेश में फिर से अब जिलाधिकारी (District Magistrate) की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था (Law and order) की बैठक होगी। इस आदेश के बाद जिलों के पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है। अब उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा। साथ ही आदेश में यह भी है कि जिलाधिकारी की मंजूरी के बिना थानाध्यक्ष नहीं पोस्ट होगा। वहीं कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

Law and order

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2018 में भी इस मुद्दे को लेकर हुआ था विवाद

बता दें कि 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन अब योगी सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि जिलों की कमान जिलाधिकारियों को सौंप दी जाए। जिसके बाद योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब बिना जिलाधिकारी (District Magistrate) की मंजूरी के थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा। पहले पुलिस अधीक्षक ही थानों में थानाध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

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